Tue. Jun 23rd, 2026

UKSSSC पेपर लीक: हाकम सिंह के मकान ध्वस्तीकरण पर HC का बड़ा फैसला, दिए ये आदेश…

नैनीताल। हाई कोर्ट ने यूकेएसएसएससी भर्ती घोटाले के आरोपित पूर्व भाजपा नेता व जिला पंचायत सदस्य हाकम सिंह की ओर से सरकारी भूमि पर बनाए गए अवैध मकान के ध्वस्तीकरण की प्रशासन की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया।

कोर्ट ने हाकम सिंह की पत्नी से 28 सितंबर को शाम 4 बजे तक अपने जमीन संबंधित कागजात उप जिलाधिकारी पुरोला के समक्ष पेश करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता विवादित मकान के सम्बंध में दस्तावेज दिखाने में सफल होती है तो उसे ध्वस्त नहीं किया जाएगा और यदि वह दस्तावेज पेश नहीं कर सकी तो ध्वस्तीकरण में खर्च को भी याचिकाकर्ता से वसूल किया जाएगा ।

मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की पीठ में हाकम सिंह की पत्नी विशुली देवी की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें उत्तरकाशी जिला प्रशासन की ओर से जारी नोटिस पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उक्त भूमि उनकी निजी भूमि है। उसके पति जेल में हैं और प्रशासन निर्माण पर कार्रवाई कर रहा है।

अदालत ने रोक लगाने से इंकार कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता को 28 सितंबर चार बजे तक स्थानीय प्रशासन के पास संपत्ति का दावा प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही प्रशासन को इसमें असफल रहने पर सर्वे टीम के रिपोर्ट के बाद अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा है। स्थानीय प्रशासन की ओर से हाकम सिंह को बुधवार दस बजे तक उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिये थे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *