आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा, घर बैठे होंगे ये काम…
वाहन चाहे दोपहिया हो या चारपहिया, सभी गाड़ियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस साथ होना जरूरी है। अभी तक इसे बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। बिना किसी जुगाड़ या दलालों की मदद से यह काम मुश्किल लगता था।लेकिन अब ये काम आसान हो गया है। अब आपको इसे बनवाने के लिए आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे।आप घर बैठे भी अपना डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते है। आइए जानते है कैसे…
मिली जानकारी के अनुसार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अपने मोबाइल या लैपटॉप कंप्यूटर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताया जा रहा है किकि परिवहन विभाग ने 18 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। फिलहाल घर बैठकर ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग ही बनवा सकेंगे। जिसके छह महीने बाद इसे परमानेंट करवाने के लिए आपको आरटीओ दफ्तर जाना पड़ेगा। इस सुविधा की सबसे बड़ी बात ये है कि आप किसी भी जिले के निवासी हैं, आप कहीं से भी इसे बनवा सकेंगे। यानी आप देहरादून के हैं तो नैनीताल में बैठकर इसे बनवा सकेंगे।
बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो या फिर कोई लाइसेंस रिन्यूअल कराना हो इसके लिए आपको सिर्फ परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद अपने आधार कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र या हाईस्कूल की मार्कशीट को वेरिफाई करना होगा। इसके बाद आप घर बैठे 18 सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
ऐसे करें अप्लाई
- परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करें।
- जिसके बाद सिलेक्ट विंडो में आपको जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिलेगी, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के साथ-साथ आगे मांगी जा रही जानकारियां भरें।
- वेबसाइट में पहले चरण में ऑनलाइन सेवाएं, विकल्प पर जाएं और डीएल संबंधित सेवाएं चुनें।
- निवास स्थान के रूप में उत्तराखंड चुनें और एलएल के लिए आवेदन करें पर क्लिक करें।
- सभी आवश्यक जानकारी अपलोड करें।
- परिवहन विभाग द्वारा लागू शुल्क का भुगतान करें और एलएल टेस्ट के लिए एक स्लॉट बुक करें।
- अब निर्धारित तिथि पर आरटीओ कार्यालय में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दें।
- टेस्ट में सफल होने पर लाइसेंस बनाने की आगे की कार्रवाई की मंजूरी मिलेगी।
- आपका बायोमेट्रिक डेटा और आपका डीएल आपके पते पर डाक के माध्यम से प्राप्त होगा।