बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हजारों लोगों को दी राहत… - Dehradun Mirror
Sat. Mar 1st, 2025

बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हजारों लोगों को दी राहत…

उत्तराखंड के हल्द्वानी में अतिक्रमण हटाने के लिए की जा रही कार्रवाई के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। मामले में कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। एससी ने सुनवाई करते हुए हजारों लोगों को राहत देते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। कहा कि 50 हजार लोगों को एक रात में नहीं हटाया जा सकता। इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।

मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल हाईकोर्ट ने रेलवे की 78 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए 4365 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। जिस पर बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण के मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई। जस्टिस सजंय किशन कौल और जस्टिस ए एस ओक की बेंच ने सुनवाई हुई। बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा, कोर्ट ने कहा कि इस मामले में इतनी जल्दी सुनवाई नहीं कर सकते। जल्दबाजी में फैसला लेना गलत होगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। साथ ही कोर्ट ने पुनर्वास के लिए व्यवस्था करने की बात भी कही है। कोर्ट ने कहा कि आपको इस समस्या का व्यवहारिक हल देखना होगा। जमीन पर दावे के विभिन्न पहलू हैं। 50 हजार लोगों को एक रात में नहीं हटाया जा सकता।  इसके साथ ही कोर्ट ने रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किया।

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