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पुलिस आरक्षी, पीएसी, आईआरबी, अग्निशामक परीक्षा रविवार को आयोजित, परीक्षा केंद्रों के दो सौ मीटर परिधि में रहेगी 144 धारा लागू…

गौचर / चमोली। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना के आदेशों के क्रम में जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा किसी प्रकार का हस्तक्षेप रोकने के लिऐ धारा 144 लागू रहेगी। परगना मजिस्ट्रेट दीपक सैनी ने बताया कि यह आदेश दिनांक 17 दिसंबर के अपराह्न 5 बजे से 18 दिसंबर के अपराह्न 6 बजे तक लागू होगा।

परीक्षा केंद्र की 200 मीटर परिधि के अन्तर्गत 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ एक स्थान पर एकत्रित होने, जुलूस, झांकी, जनसभा प्रर्दशन, लाउडस्पीकर का उपयोग, किसी भी प्रकार का शस्त्र ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। परीक्षा केंद्र परिसर में सेलुलर फोन, पेजर, पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में प्रिंट एवं फोटोस्टेट की दुकानें पूर्ण रूप से बन्द रहेगी।

परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का साहित्य, प्रेस नोट, पम्पलेट, पोस्टर, वैनर आदि नहीं लगायेगा। और ना ही बंटवायेगा। शांति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, पुलिस बल, परीक्षार्थीयों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। यदि किया तो बिना वारंट गिरफ्तार किया जायेगा। तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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