पौड़ी: बिना मान्यता के संचालित हो रहा था सेंट थॉमस स्कूल, मुख्य शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई
पौड़ी: सेंट थॉमस स्कूल बिना मान्यता के ही संचालित किया जा रहा था जिसपर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कार्रवाई की है। मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉ आनंद भारद्वाज ने आज औचक निरीक्षण के दौरान पाया कि आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत विद्यालय की कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाएं बिना मान्यता के असंवैधानिक रूप से संचालित हो रही थी।
मुख्य शिक्षा अधिकारी जानकारी देते हुए बताया कि बिना विभागीय मान्यता प्राप्त किए विद्यालय संचालन एवं विभागीय आदेशों का उल्लंघन पाए जाने पर आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18 बटे 19 के अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन के ऊपर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। निरंतर उलंघन की दशा में नोटिस प्राप्ति के दिन से प्रत्येक दिन के लिए दस हजार रुपए जुर्माने की धनराशि जमा कराने का प्रावधान किया गया है।