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उत्तराखंड में इस दिन के अवकाश का आदेश जारी…

उत्तराखंड वासियों के लिए बड़ी खबर है। शासन ने अवकाश का बड़ा आदेश जारी किया है। ये आदेश 19 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में उत्तराखंड में मतदान के दिन 19 अप्रैल को सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। इससे अधिक से अधिक मतदान करने का अवसर मिलेगा और श्रमिक भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाएंगे। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण ऐसे किसी व्यक्ति की मजदूरी में कोई कटौती नहीं होगी।

जारी आदेश में लिखा है कि  भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में लोक सभा के सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश गोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

गौरतलब है कि ठेका मजदूरी और निजी संस्थाओं में काम करने वाले बहुत से मतदाता वेतन कटने के डर से चुनाव में मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ उन्हें भी मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये आदेश जारी किया गया है। जिससे कि चुनाव दौरान शत-प्रतिशत मतदान हो सके।

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