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काम की बातः वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, मंत्रालय ने लागू किया नया नियम

दिल्लीः अगर आपके पास किसी भी तरह की गाड़ी(Vehicle) है तो ये खबर आपके काम की है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(Ministry of Road Transport and Highways) ने जानकारी देते हुए बताया है कि यदि कोई वाहन बनाने वाली कंपनी के काम में गड़बड़ी पाई जाती है या फिर कंपनी से जो आप वाहन(Vehicle) लेते हैं उसमें खराबी होती है तो ऐसी दशा में जिम्मेदार शख्स को 1 साल की जेल और 100 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इस नियम के अनुसार अगर कोई कंपनी अपने काम में हीलाहवाली करते हुए आपको खराब वाहन बेचती है को इसका नुकससान आपको नहीं कंपनी को भुगगतना पड़ेगा। इस नियम के लागू होने के बाद फायदा ये होगा कि कंपनी अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगी।

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CNG किट को लेकर नया नियम

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा CNG किट को जारी की गई अधिसूचना का असर कई लोगों पर होने वाला है। इससे फायदा ये होगा कि आप जल्द ही BS-VI पेट्रोल गाड़ियों को CNG किट के साथ सड़कों पर दौड़ा पाएंगे। मंत्रालय ने मौजूदा बीएस-VI गाड़ियों को CNG और LPG पर चलाने के लिए 3.5 टन इंजन क्षमता तक CNG और PNG किट की रेट्रोफिटिंग के माध्यम से अनुमति मिलने जा रही है।

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सरकार के इस नए कदम से सभी नई गाड़ियों को सीएनजी में बदलने की अनुमति मिल सकेगी। इससे पहले केवल BS-IV गाड़ियों में सीएनजी और एलपीजी में ही किट की अनुमति थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “सीएनजी पर्यावरण के लिहाज से एक फ्रेंडली फ्यूल है, ये पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ वायु प्रदूषण रोकने में भी मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कई लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने और भी सुझाव मांगे हैं ताकि जरुरत के अनुरूप और भी बदलाव किए जा सकें।

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