फांसी की सजा पर हाईकोर्ट में सुनवाई, नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या का मामला
नैनीतालः नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी मोहम्मद अजहर की अपील पर आज सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट(high court) में सुनवाई होगी। निचली अदालत ने पहले ही मोहहम्मद अजहर को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुना चुकी है। जिसके बाद दोषी ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। मामले में राजकीय सुशीला तिवारी अस्पताल के हड्डी रोग सर्जन दोषी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंपेंगे। दोषी मोहम्मद अजहर की अपील है कि वो एक सड़क हादसे का शिकार हुआ था जिसके कारण उसका बायां कंधा और हाथ काम नहीं करता है। ऐसे हालत में न तो वह दुष्कर्म कर सकता है और न ही हत्या के बाद किसी लड़की के शव को पेड़ पर लटका सकता है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दून मेडिकल कॉलेज ने दोषी का मेडिकल परीक्षण भी किया।
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नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में देहरादून की पॉक्सो कोर्ट(pocso court) मोहम्मद अजहर की अपील पर सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीएमओ देहरादून को अभियुक्त की मेडिकल जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी है। तथ्यों की पुष्टि होने के बाद हाईकोर्ट(high court) ने दोबारा मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में मांगी और ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश भी हो चुकी है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हो रही है।
क्या था पूरा मामला
मामला देहरादून के त्यूणी का है, जहां 2 फरवरी 2016 को एक नेपाली मूल की युवती की हत्या की जानकारी मिली। पूछताछ में पता चला कि मृतका 1 जनवरी 2016 को वाहन चालक मोहम्मद अजहर के साथ देखी गई। कार्रवाई कर पुलिस ने मोहम्मद अजहर के घर छापा मारा, लेकिन वो फरार हो गया। अजहर की खोजबीन में जुटी पुलिस ने उसे हिमाचल के सिरमौर से 5 जनवरी 2016 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दिए गए बयान में अभियुक्त ने कबूल किया कि उसके नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया और फिर उसके शव को पेड़ से लटका दिया। मामले में देहरादून पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने 12 दिसंबर 2018 को अजहर को फांसी की सजा सुनवाई, साथ ही 70 हजार का जुर्माना भी लगाया।