हाईकोर्ट में सांसदों और विधायकों पर दर्ज मुकदमों की जानकारी देने में असफल सरकार, मांगा समय
नैनीताल: उत्तराखंड के सांसदों और विधायकों(MPs and MLAs) पर दर्ज मामले की सुनवाई आज हाईकोर्ट(high court) में हुई। हालाकि सरकार इस दौरान हाईकोर्ट की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाई। हाईकोर्ट मामले का खुद संज्ञान ले रहा है।
मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की खंडपीठ में हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस सुनवाई में सरकार कोर्ट को जानकारी देने में असफल रही। दरअसल पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट(high court) ने सरकार से सवाल किया था कि राज्य के कितने सांसदों और विधायकों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और कितने विचाराधीन है। मामले की तारीख आज यानि तीन मार्च की तय की गई थी।
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हाईकोर्ट को पूरी जानकारी देने में असफल रही सरकार ने कुछ और समय मांगा है। सरकार की अपील स्वीकारते हुए कोर्ट ने अगली तारीख 10 मार्च दी है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि सरकार तुरंत सभी जानकारी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे, ताकि मामले की सुनवाई में कम समय लगे।
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आपको बता दें कि अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाईकोर्ट को राज्य के सांसदों और विधायकों पर चल रहे मुकदमों पर सुनवाई करने के निर्देश दिए थे. राज्य सरकारों पर अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करते हुए माननीयों के मुकदमे वापस लेने का आरोप लग रहा था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्ट को निर्देशित किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के किसी भी प्रकार के मुकदमे को वापस नहीं लिया जा सकता। बकायदा इसके लिए स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया गया है।