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चालक, परिचालक, क्लीनर्स को मिलेगी मुख्यमंत्री राहत कोष से राहत

 कोविड- कर्फ्यू के चलते पर्यटन पर पड़ा था बड़ा प्रभाव।

ऑनलाइन वेबसाइट पर लाभार्थी करा सकते हैं पंजीकरण।

मुजाहिद अली

रुद्रपुर। कोविड महामारी के कारण प्रदेश में लागू हुए कर्फ्यू के कारण पर्यटन उद्योग पर पड़े गंभीर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए राज्य सरकार अब सार्वजनिक सेवाओं के चालकों, परिचालकों और क्लीनर्स को मुख्यमंत्री राहत कोष से 2 हजार रूपये प्रति माह कि दर से 6 माह तक की आर्थिक सहायता दी जायेगी। यह सहायता व्यवसायिक यात्री वाहन चालक परिचालक जो वैध लाइसेंस धारक हैं और उत्तराखंड राज्य में पंजीकृत व्यवसायिक वाहन का संचालन कर रहे हैं ऐसे सभी लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता पीपीटी के माध्यम से संबंधित के बैंक खाते में हस्तांतरित होगी। उत्तराखंड परिवहन निगम को छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट कैरैज बस, कांट्रैक्ट कैरैज टैक्सी,मैक्सी कैब, कॉन्ट्रैक्ट गैरेज ऑटो रिक्शा, इसी प्रकार से विक्रम एवं ई रिक्शा के चालक परिचालक क्लीनर्स को इस योजना का लाभ मिलेगा। लाभार्थी उत्तराखंड परिवहन निगम की वेबसाइट greencard.uk.gov.in/databank पर 5 सितम्बर शाम 5 बजे तक ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। इसी प्रकार से सार्वजनिक सेवा बस पर कार्यरत क्लीनर भी इस वेबसाइट पर निर्धारित तिथि तक पंजीकरण करा सकते हैं लाभार्थी इस वेबसाइट पर अपने लाइसेंस विवरण वाहन विवरण बैंक विवरण के साथ-साथ अन्य अपेक्षित सूचनाएं फीड करनी होंगी।

एआरटीओ विपिन कुमार बोले

उधम सिंह नगर के एआरटीओ विपिन कुमार ने बताया कि ऐसे सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता दी जाएगी उन्होंने कहा कि लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर सही सही सूचना फीड करना सुनिश्चित करें ताकि वास्तविक लाभार्थी को आर्थिक सहायता का लाभ मिल सके।

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