केंद्र सरकार ने जनगणना नियमों में किया बदलाव, ऑनलाइन माध्यम से आप खुद दर्ज कर सकते हैं अपनी जानकारी
नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा जनगणना(census) के कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब ऑनलाइन माध्यम से नागरिक खुद अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं हालांकि इसके साथ ही डोर टू डोर जाकर जानकारी जुटाने का काम ही चलता रहेगा लेकिन सरकार की ओर से की गई इस पहल से जनगणना कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए कार्य काफी सरल हो जाएगा।
नए नियमों के अनुसार नागरिकों द्वारा खुद अपनी जानकारी दर्ज कराने के लिए नियम 6 मे एक खंड को जोड़ा गया है जिसके जरिए नागरिकों को अपनी जानकारी दर्ज कराने में आसानी होगी इसके साथ ही नियम पाच में मीडिया शब्द को इलेक्ट्रॉनिक या मीडिया शब्द को इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया से बदल दिया गया है।
ये भी पढ़े: आज है फूलदेई, जानिए क्यों है खास और क्यों मनाया जाता है ये त्यौहार
जनगणना कार्य को संपन्न कराने के लिए गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों में 10 जनगणना संचालन निदेशक की नियुक्ति की है। उत्तर प्रदेश के अलावा सिक्किम छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश हरियाणा और राजस्थान में यह नियुक्ति की गई है।
हालांकि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर का कार्य 2020 में हो जाना चाहिए था लेकिन कोविड-19 के कारण इस कार्य को कुछ समय के लिए टाल दिया गया था।