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ब्रेकिंगः लालू प्रसाद जाएंगे जेल, डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में 5 साल की सजा

डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में दोषी पाए गए लालू यादव (Lalu yadav) को पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। ये फैसला रांची CBI की अदालत ने सुनाया। कोर्ट (Court) ने चारा घोटाले से जुड़े 139 करोड़ की गड़बड़ी मामले में लालू प्रसाद (Lalu yadav) को सजा सुनाई है। सुनवाई के साथ ही लालू को एक साल के बाद एक बार फिर जेल जाना होगा। आपको बता दें कि लालू यादव (Lalu yadav) एक साल पहले ही चारा घोटाले मामले में जमानत पर छूटकर बाहर आए थे। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की निकासी की गई थी। करीब 27 साल बाद कोर्ट(court) ने फैसला सुनाया है। आरसी 47ए/96 मामला 1990 से 1995 के बीच का है। CBI ने 1996 में अलग-अलग कोषागारों से गलत ढंग से अलग-अलग राशियों की निकासी को लेकर 53 मुकदमे दर्ज किए थे। ये रुपयों को संदिग्‍ध रूप से पशुओं और उनके चारे पर खर्च होना बताया गया था। 53 मामलों में से डोरंडा कोषागार का मामला आरसी 47 (ए)/ 96 सबसे बड़ा, जिसमें सर्वाधिक 170 आरोपित शामिल हैं। इसमें से 55 आरोपियों की मौत हो चुकी है। दीपेश चांडक और आरके दास समेत 7 आरोपियों को CBI ने गवाह बनाया। सुशील झा और पीके जायसवाल ने court के फैसले (decision) से पहले ही खुद को दोषी मान लिया था।

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99 आरोपियों पर चल रहा है केस

इस मामले में 6 नामजद आरोपी फरार हैं। डोरंडा कोषागार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, डॉ आरके राणा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, तत्कालीन पशुपालन सचिव बेक जूलियस, पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ केएम प्रसाद सहित 99 आरोपी हैं। आपको बता दे कि आज लालू यादव (Lalu yadav) को दोषी करार दे दिया गया है। वहीं 46 को दोषी मानकर 3 साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल 73 साल के लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है। सजा सुनाए जाने के बाद Lalu फिर से रिम्स hospital में अपना इलाज करवा रहे हैं।

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अब तक इन मामलों में मिल चुकी है सजा

डोरंडा ट्रेजरी घोटाले से पहले चारा घोटाले से जुड़े पांच मामलों में से चार में लालू यादव को सजा मिल चुकी है। चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ के अवैध निकासी में लालू प्रसाद जमानत पर हैं। इस मामले में उन्हें पांच साल की सज़ा हुई थी। देवघर कोषागार से 79 लाख के अवैध निकासी के घोटले के दूसरे मामले में भी वे जमानत पर हैं। इस मामले में उन्हे साढ़े तीन साल की सज़ा सुनाई गई थी। लालू यादव (Lalu yadav) को चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में भी जमानत मिली थी। ये 33.13 करोड़ का मामला था। जिसमें उन्हें 5 साल की सज़ा हुई थी। इसके अलावा दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी मामले में अलग-अलग धाराओं में उन्हें 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई थी, इस मामले में भी वो जमानत पर हैं।

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