Sun. Nov 17th, 2024

उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, प्रदूषण बोर्ड के आदेश पर लगाई रोक…

Uttarakhand News: उत्तराखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। कोर्ट ने राज्य पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय के  ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चर्स, इम्पोर्टर व रिसाइकलर के संचालन पर रोक लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने प्रदूषण बोर्ड के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगाते हुए  20 दिसंबर तक जवाब पेश करने के लिए कहा है।

मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट में आज प्रोड्यूसर, ब्रांड ओनर, इम्पोर्टर एवं मैन्यूफैक्चर्स के द्वारा राज्य प्रदूषण बोर्ड में रजिस्ट्रेशन और ईपीआर एक्शन प्लान (EPR Action Plan) पेश नहीं करने पर उनके संचालन पर रोक लगाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ में हुई।

बताया जा रहा है कि बोर्ड ने 2 दिसंबर 2022 को आदेश पारित कर ब्रांड ओनर, मैन्युफैक्चर्स, इम्पोर्टर व रिसाइकलर के संचालन पर रोक लगा दी थी। आदेश में कहा गया था कि इनके द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 की धारा 13 का पालन नहीं किया गया। बोर्ड के इस आदेश से लाखों कर्मियों की नौकरी जानें का खतरा मंडराने लगा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *