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हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य को संबद्धता मामले में लगाई फटकार। 2 माह में इस संबंध में ले निर्णय संबद्धता खत्म करने का आदेश निरस्त।

देहरादून मिरर/ देहरादून ।

मंगलवार को हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले पर केंद्र व राज्य सरकार को 2 महीने के भीतर ही समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक संबद्धता को लेकर कोई स्थाई समाधान ना निकले तब तक राज्य सरकार ही कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान का वहन करेगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कॉलेजों की संबद्धता खत्म करने की केंद्र सरकार के निर्देश को भी निरस्त कर दिया है।

संबद्धता मामले से जुड़ी विभिन्न जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश आर एस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की युगल पीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को इस मामले में 2 महीने के भीतर स्थाई समाधान निकालने को कहा। बता दें कि राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों एवं कॉलेजों ने संबद्धता खत्म किए जाने को असंवैधानिक ठहराया था। इस मामले में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की गई थी।

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