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ब्रेकिंग : राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित दो याचिकाकर्ताओं पर हाईकोर्ट ने लगाया पचास-पचास हजार का जुर्माना।

  • देहरादून मिरर/ नैनीताल।

राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर दायर की गई दो पीआईएल पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पीआईएल पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं पर 50-50  का जुर्माना लगाया है। न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ताओं से यह जुर्माना 2 सप्ताह के भीतर बार एसोसिएशन के खाते में जमा करने को कहा है। इसके साथ ही जुर्माना ना जमा करने पर जिलाधिकारी हरिद्वार को विधि के अनुसार उनकी संपत्ति से इसे वसूलने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद दोनों जनहित याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश आरएसचौहान और न्यायमूर्ति एसएस धनिक की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

इन दो याचिकाओं में पहले मामले में देहरादून निवासी उमेश कुमार ने पीआईएल दायर कर कहा कि हरिद्वार खानपुर के विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन, उनके पुत्र व पत्नी अपने काफिले में हूटर व लाल बत्ती लगाकर मंगलौर खानपुर रुड़की सहित कई जगह पर जाते हैं। जिससे क्षेत्र में भय का माहौल बना रहता है। शूटर बजाने से घरों, स्कूलों में, अस्पतालों का माहौल खराब हो रहा है। इस पर रोक लगाई जाए। पहले भी न्यायालय ने इसी तरह के सायरन आदि बजाने पर रोक लगा दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा कहा गया कि यह जनहित याचिका राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर दायर की गई हैं। कोर्ट ने कहा कि विधायक 2017 से हैं, तो फिर पहले जनहित याचिका दायर क्यों नहीं की गई।

दूसरे मामले में जनहित याचिका रुड़की निवासी संजीव कुमार द्वारा महापौर गौरव गोयल के विरुद्ध दायर की गई है।इसमें कहा गया कि महापौर ने वित्तीय अनियमितताएं की है। महापौर द्वारा जितने भी निर्माण कार्य किए गए हैं, उनमें उनके द्वारा घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। इसकी जांच कराई जाए और उनके वित्तीय पावर सीज किया जाए। इस राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित मानते भी न्यायालय ने खारिज कर दिया।

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