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चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, पांच राज्यों में 10 फरवरी से 7 मार्च तक एग्जिट पोल पर रोक।

देहरादून मिरर/ नई दिल्ली। 

मीडिया मीडिया के द्वारा जारी किए जाने वाले एग्जिट पोल पर चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से 7 मार्च तक पाबंदी लगा दी है। आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इसका उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति या संस्थान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव 2022 जो कि पांच राज्यों में होने हैं, उनसे संबंधित सभी एग्जिट पोल पर 10 फरवरी सुबह 7:00 से 7 मार्च शाम 6:00 बजे तक रोक लगाने की घोषणा की।

चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी एग्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा। ना ही किसी एग्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या किसी भी अन्य तरीके से प्रकाशित या प्रसारित करेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को जुर्माना और 2 साल की कैद या दोनों से दंडित किया जाएगा।

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