कोविड कर्फ्यू बढ़ा, शादी समारोह व कोचिंग में 50 प्रतिशत को ही अनुमति
देहरादून मिरर/ देहरादून|
उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड-19 कर्फ्यू को 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। शासन की ओर से इस बाबत नई एसओपी भी जारी की गई है। इस बार भी नई गाइडलाइन में विवाह स्थल अथवा वेडिंग प्वाइंट, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन व धार्मिक समारोह में क्षमता के 50% तक ही लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी।
प्रदेश में कोरोना के भले ही बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं लेकिन जो भी छुटपुट मामले आ रहे हैं, उसे देखते हुए राज्य सरकार कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सरकार ने फिलहाल 1 महीने के लिए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी एसओपी में नई गाइडलाइन 19 अक्टूबर से 20 नवंबर तक लागू रहेगी।
राज्य के समस्त कोचिंग संस्थान जो छात्रों को प्रशिक्षण और कोचिंग दे रहे हैं, वह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। ऑनलाइन/ डिस्टेंसलर्निंग के प्रावधान जारी रहेंगे। कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिन के उपरांत एवं उन व्यक्तियों के द्वारा राज्य के हवाई अड्डा/ रेलवे स्टेशन/ बॉर्डर चेक पोस्ट पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र दिखाने के बाद बाहरी राज्य से आने वाले व्यक्तियों को उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। उन सभी व्यक्तियों को आरटीपीसीआर/ ट्रूनेट/ सीबीएनएएटी/ आरएटी कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाने पर छूट मिलेगी।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वह व्यक्ति जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र नहीं है, उन सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे पूर्व की RT PCR/ TrueNet/ CBNAAT/ RAT COVID Negative Test Report के साथ ही राज्य में प्रवेश करने दिया जाएगा। राज्य के समस्त पर्यटन स्थलों में सप्ताहांत (weekend) में भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा पर्यटकों को इन पर्यटक स्थलों पर कोविड गाइडलाइन जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करने आदि का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित किया जाएगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी का पालन करना होगा। चार धाम यात्रा का संचालन संस्कृति एवं धर्मस्व विभाग द्वारा एसओपी के अनुसार किया जाएगा। सरकार ने कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया है। सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे।
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