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कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर उत्तराखण्ड में अलर्ट जारी, शासन ने किये दिशा-निर्देश जारी।

  • देहरादून मिरर/ देहरादून।

कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन को लेकर एहतियातन शासन ने दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। ये निर्देश 1 दिसम्बर से लेकर अग्रिम आदेश तक जारी रहेंगे। मुख्य सचिव डा. सुखबीर सिंह संधू की ओर से इसके लिए आदेश जारी किये गए हैं। इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करवाने के आदेश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार डब्लूएचओ ने कोरोना के नए वैरिएंट “ओमीक्रोन” B.1.1.529 को लेकर चिंता जताई है। जो कि बहुत तेजी से फैलता है। केंद्रिय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं जो कि राज्यों में भी लागू होंगे। प्रदेश के हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बॉर्डर चेक पोस्ट, पर्यटक स्थलों व भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड-19 की रेंडम टेस्टिंग की जाएगी। इस दौरान पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कोरोना  गाइडलाइनओं का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करना ये नियम कड़ाई से लागू रहेंगे। सभी जिलों को ओमीक्रोन के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे।

शैक्षिक संस्थानों में होगा कोविड-19

राज्य के सभी महाविद्यालयों, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कृषि एवं प्रौद्योगिक संस्थान सभी विश्वविद्यालय और अन्य सभी शैक्षिक संस्थानों में कोविड-19 के टेस्ट किए जाएंगे। प्रदेश के सभी कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स की कोरोना जांच की जाएगी। इसके साथ ही नेपाल से आवाजाही के समय कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के 15 दिनों के बाद का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही भारत में प्रवेश मिलेगा।

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