उत्तराखंड : नया फीस एक्ट जल्द ही होगा लागू, अब अपनी मातृभाषा भी बच्चे सीख सकेंगे।
देहरादून मिरर/ हल्द्वानी।
️ प्राइवेट स्कूलों में प्रत्येक वर्ष प्रवेश को लेकर की जाने वाली फीस बढ़ोतरी से परेशान सभी अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड में जल्द ही नया फीस एक्ट लागू होने वाला है। इसके साथ ही आप स्कूलों में मातृभाषा भी पढ़ाई जाएगी। इस बात की जानकारी शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने दी है। सोमवार को शिक्षा मंत्री ने हल्द्वानी नगर निगम सभागार में नई शिक्षा नीति की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश के निजी स्कूल अब विद्यालय नियामक प्राधिकरण के तहत ने शिक्षा नीति के तहत कार्य करेंगे। जिसके तहत फीस एक्ट लागू होगा। जिलाधिकारी और निर्देशक शिक्षा विभाग निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण करेंगे।
उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में छात्रों को जल्द ही प्राथमिक स्तर पर कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी, बंगाली व गुरुमुखी आदि मातृ भाषाओं का भी ज्ञान दिया जाएगा। 100 छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह जानकारी पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर प्रदेश में राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। इसे जल्द ही लागू भी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्राधिकरण के अंतर्गत स्कूली बच्चों की ड्रेस, पाठ्य सामग्री, शिक्षकों की समस्या सहित शिक्षा विभाग से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।